(पहले से बैंक में गिरवी एवं 9 दिन पूर्व 1 अन्य अब्दुल रहमान को वहीं दुकान विक्रयशुदा होने का तथ्य छुपाकर, 9 दिन बाद वही दुकान अंसारी बहनों को बेचने के नाम पर ले लिए 39 लाख रुपए)
बुरहानपुर– एक अत्यंत चर्चित मामले में, मावे की जलेबी की दुकान के संचालक “अब्दुल करीम एवं उसके सगे भाई मोहम्मद अशफाक” के अग्रिम जमानत के आवेदन को मा. सत्र न्यायालय बुरहानपुर (पी. अ. — श्रीमान निलेश जिरेती साहब) ने आज पारित आदेश दि.23.05.2025 से खारिज कर दिया । आइ.सी.आइ.सी.आइ. बैंक में पहले से गिरवी होने तथा एक अन्य अब्दुल रहमान को भी 9 दिन पहले दि. 10.04.2025 को बिक्री का लिखित सौदा करके 61 लाख (50 लाख नगद और 11 लाख चैक से) आंशिक रुपए प्राप्त करके बिक्री सौदा कर लेने के, उक्त तथ्य को अंसारी बहनों से छुपाकर 9 दिन बाद दि. 19.04.2025 को वहीं दुकान का सौदा अंसारी बहनों से करने के नाम पर 39 लाख रुपए हड़प लेकर धोखाधड़ी करने के तथ्य को, प्रथम दृष्टया सही पाते हुए मा. सत्र न्यायालय (पी. अ. — श्रीमान नितेश जिरेती साहब) बुरहानपुर ने, दोनों ही आरोपीगण “करीम और अशफाक” के दोनों ही अग्रिम जमानत के आवेदनों को निरस्त कर दिया । फिलहाल पुलिस द्वारा दोनों ही आरोपीगण फरार बताए गए हैं ।