अब तक आरोपियों को पुलिस अधीक्षक ने गिरफ्तार नहीं किया एवं धोखाकृत राशि 39 लाख रुपए जप्त नहीं किए / अब वे मा. सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार आयकर आयुक्त को, आरोपियों के 50 लाख रुपए के नगद प्राप्ति के गैर-कानूनी कृत्य की शिकायत करेंगी (1 करोड़ जुर्माना) — धोखाधड़ी की शिकार अंसारी बहने
बुरहानपुर दि. – बहुचर्चित मामले में एकाकी रहने वाली वरिष्ठ नागरिक 2 अंसारी बहनों से 39 लाख रुपए की धोखाधड़ी के आरोपी-बंधु ” अब्दुल करीम और मोहम्मद अशफाक” जिनमें से एक अपने नाम के आगे हाजी लिखता है की दोनों अग्रिम जमानत याचिकाएं मा. द्वितीय सत्र न्यायाधीश महोदय बुरहानपुर (श्रीमान नितेश जिरेती साहब) के न्यायालय द्वारा कल दि. 23.03.2025 को पारित आदेश के माध्यम से निरस्त कर दिए जाने के बाद, दोनों पीड़ित अंसारी बहनों ने बताया कि आरोपीगण द्वारा उनसे दि.19.04.2025 को खानका स्थित इस दुकान के सौदे पेटे 39 लाख रुपए ले लेने के धोखाधड़ी के कृत्य के अलावा आरोपीगण द्वारा इसी उक्त दुकान के लिखित सौदे पेटे 9 दिन पूर्व दिनांक 10.04.2025 को अन्य खरीददार अब्दुल रहमान से 50 लाख रुपए नगद प्राप्त करने के आरोपी-बंधु के गैर-कानूनी कृत्य का दस्तावेजी सबूत पुलिस/पुलिस अधीक्षक को दि. 01.05.2025 को देने के बावजूद पुलिस द्वारा उक्त “आरोपी-बंधु अब्दुल करीम और मोहम्मद अशफाक” को गिरफ्तार नहीं किया गया , इसके बाद पिछले 23 दिनों में उक्त आरोपी-बंधु को पुलिस की गिरफ्त से दूर होने का मौका मिला , किंतु अब उक्त आरोपी-बंधु अब्दुल करीम और मोहम्मद अशफाक का अग्रिम जमानत आवेदन मा. सत्र न्यायालय बुरहानपुर (जिला स्तर पर सबसे बड़ी अदालत) से निरस्त होने के बाद भी अब यदि पुलिस/ पुलिस अधीक्षक महोदय ने आरोपी बंधु अब्दुल करीम और मोहम्मद अशफाक को गिरफ्तार करके उनसे धोखाकृत राशि रुपए 39 लाख जप्त नहीं की तो वह “आरोपी-बंधु अब्दुल करीम और मोहम्मद अशफाक” के, उक्त नगद राशि प्राप्त करने के अपराधिक कृत्य की भी शिकायत आयकर विभाग के संयुक्त आयुक्त को भी करेगी । पीड़ित शिकायतकर्ता अंसारी बहनों के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि उनकी मुवक्किल अंसारी बहने एकाकी जीवन जीने वाली वरिष्ठ नागरिक होने से , उनके जीवन और संपत्ति की रक्षा करने का विशेष दायित्व “सीनियर सिटीजन कल्याण अधिनियम 2007 एवं नियम 2009” के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक एवं कलेक्टर महोदय का था एवं है ।