कृषक विनोद चौधरी की रिट-अपील में, कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर सहित अन्य को, मा. हाइकोर्ट का नोटिस/स्थगनादेश

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(मा. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिविजन बेंच ने जारी किए आदेश)

बुरहानपुर: — मा. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने, फोपनर के कृषक श्री विनोद चौधरी द्वारा प्रस्तुत अपील में महत्वपूर्ण आदेश करते हुए न केवल स्थगन आदेश (किसी तीसरे पक्ष का हित शामिल न करे) जारी किया बल्कि सरकार को जवाब प्रस्तुत करने हेतु कहा है, साथ ही एक अन्य व्यक्ति “याचिका-कर्ता हुना” को नोटिस के आदेश भी जारी करने एवं 4 हफ्ते में जवाब प्रस्तुत के आदेश कल दि . 09.04.2025 को जारी किए । उल्लेखनीय है कि इस मामले में विनोद चौधरी के नाम पर दर्ज लगभग 15 एकड़ निजी कृषि-भूमि को अनुविभागीय अधिकारी बुरहानपुर ने शासकीय भूमि घोषित करने के आदेश कर दिए थे साथ ही साथ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा पारित आदेश दि. 22.10.2024 के अनुसरण में कलेक्टर बुरहानपुर ने शासन के पक्ष में उस जमीन का कब्जा भी ले लिया था । इसी सम्पूर्ण कार्यवाही और आदेश दि. 22.10.2024 के विरुद्ध ग्राम-फोपनार के पीड़ित कृषक श्री विनोद चौधरी ने अपने अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल के माध्यम से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में रिट अपील-लगाई , जिसमें मा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने उपरोक्त आदेश जारी किये ।

बुरहानपुर
मनोज कुमार अग्रवाल (अधिवक्ता) 94250-85991