याचिकाकर्ता शिक्षक मो. इमरान के प्रतिवेदन का अगले 1 माह में निराकरण करे — उप-आयुक्त शिक्षा विभाग को म.प्र. हाइकोर्ट इंदौर का आदेश

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बुरहानपुर दि. 24 10 2024 : – म.प्र. हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक अन्य शिक्षक मो. इमरान द्वारा प्रस्तुत याचिका में मामले का 1 महीने में निराकरण करने के महत्वपूर्ण आदेश/निर्देश दि. 22.10.2024 को जारी किए। बुरहानपुर के याचिकाकर्ता शिक्षक मो. इमरान अंसारी के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि, स्वयं से अत्यंत कम अंक प्राप्त करने वाले अन्य अभ्यर्थियों का अंतिम चयन सूची में नाम होने/नियुक्ति देने पर, तथा प्रोविजनल सूची में स्वयं का नाम आ जाने एवं दस्तावेज वेरिफिकेशन भी हो जाने के बावजूद, शिक्षा विभाग द्वारा जारी अंतिम चयन सूची में अपना नाम नदारद होने/नियुक्ति नहीं देने पर, बुरहानपुर के शिक्षक मो. इमरान अंसारी (मिडिल स्कूल टीचर) की ओर से, म.प्र. सरकार के शिक्षा विभाग के विरुद्ध मा. म.प्र. हाइकोर्ट इंदौर में प्रस्तुत याचिका में , मा.हाइकोर्ट द्वारा बारम्बार समय देने के बावजूद भी जब शिक्षा विभाग द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया तो, मा. हाइकोर्ट ने दि. 22.10.2024 को आदेश पारित करते हुए, उक्त याचिकाकर्ता शिक्षक मो.इमरान के मामले का 1 माह में निराकरण करने के महत्वपूर्ण निर्देश शिक्षा विभाग, इन्दौर के उपायुक्त को जारी किए, साथ ही निर्देश जारी किए कि इस मामले का निराकरण , श्रीमती माधुरी प्रजापति के मामले में हाइकोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2023 तथा एवं पूजा एवं अन्य अभ्यर्थियों के मामले में कृत्य कार्रवाई /निर्णय का ध्यान रखते हुए किया जावे ।