पुलिस अधीक्षक, बैतूल, श्री निश्चल झारिया के निर्देशानुसार जिले में सूदखोरों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना बोरदेही में एक गंभीर सूदखोरी का मामला दर्ज किया गया है, जिसमें एक ग्रामीण को भारी ब्याज दरों के चलते मानसिक और आर्थिक शोषण का सामना करना पड़ा।
मामले का विवरण:
आवेदक महेश पिता इंदल यदुवंशी, उम्र 33 वर्ष, निवासी चोपना, तहसील आमला, थाना बोरदेही ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी देवेन्द्रसिंह पिता अमीरसिंह रघुवंशी, उम्र 52 वर्ष, निवासी हथनौरा, बिना वैध लाइसेंस के सूदखोरी का अवैध धंधा कर रहा था। महेश ने वर्ष 2016 में 20,000 रुपये उधार लिए थे, जिसके बदले में उसने चार कोरे चेक साइन कर दिए थे।
महेश ने बताया कि सूदखोर देवेन्द्रसिंह ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 48,000 रुपये की निकासी बिना सूचित किए कर ली थी। इसके अलावा, एक अन्य चेक के माध्यम से 85,000 रुपये का भुगतान किया गया, जिसके बाद भी आरोपी द्वारा कोरे चेक वापस नहीं किए गए। अब आरोपी 2 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग कर रहा है और चेक के आधार पर धमकी दे रहा है कि वह उन्हें बैंक में लगाकर राशि निकाल लेगा या फिर चेक बाउंस का केस दर्ज करेगा।
शिकायत की जांच के बाद थाना बोरदेही में धारा 351(2)B.N.S मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1937 और मध्य प्रदेश साहूकार संशोधन अधिनियम 2020 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही जारी है।
अन्य मामले
थाना आमला में प्रशांत पिता मनोज सागरे द्वारा आरोपी हेमंत बाथरी उर्फ सम्मी के खिलाफ सूदखोरी के आरोप में अपराध क्रमांक 481/2024 धारा 3, 4 मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम 1934 (संशोधन 2020) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।
थाना कोतवाली बैतूल में श्रीमती संध्या पति राजेंद्र पवार की शिकायत पर सुभाष राठौर और रजनी राठौर के खिलाफ अपराध क्रमांक 724/2024 धारा 384 आईपीसी एवं धारा 4 मध्य प्रदेश ऋणियों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस अधीक्षक की अपील:
पुलिस अधीक्षक श्री निश्चल झारिया ने जनता से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति सूदखोरों द्वारा शोषित हो रहा है, तो वह निडर होकर पुलिस से संपर्क करे। पुलिस सूदखोरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है और इस अवैध धंधे को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।